उत्तराखंड

उत्तराखण्ड राज्य में बकरीद का 28 मई का सार्वजनिक अवकाश घोषित।

राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक / कोषागार / उप कोषागार में भी उपरोक्तानुसार अवकाश

उत्तराखण्ड राज्य में बकरीद का 28 मई का सार्वजनिक अवकाश घोषित।

उत्तराखंड (देहरादून) मंगलवार, 26 मई 2026

उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या- 0/xxxi (15) G/25-74 (सा0)/2016, दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की अनुसूची-1 तथा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अनुसूची-4 के कम सं0- 11 उल्लिखित ईद-उल-जुहा (बकरीद) हेतु दिनांक 27 मई, 2026 (बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर सम्यक विचारोपरांत अब दिनांक 28 मई, 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता हैं।

उक्त के कम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक / कोषागार / उप कोषागार में भी उपरोक्तानुसार अवकाश घोषित किया जाता है।

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