जिलाधिकारी ने स्वीकृत की पहली ₹50 हजार की दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन सहायता।
दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सहयोग एवं सम्मानजनक वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य।

जिलाधिकारी ने स्वीकृत की पहली ₹50 हजार की दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन सहायता।
उत्तराखंड (देहरादून) बुधवार , 15 जुलाई 2026
दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सहयोग एवं सम्मानजनक वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा संचालित दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 (पचास हजार रुपये) की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान द्वारा श्री अमजद, पुत्र श्री अब्दुल हमीद, निवासी शंकरपुर, हकूमतपुर, देहरादून को योजना के अंतर्गत ₹50,000 की प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ उनके वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने जनपद के पात्र दिव्यांगजनों से योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करते हुए बताया कि ऐसे दंपति, जिनका विवाह आवेदन की तिथि से पूर्व निर्धारित अवधि के भीतर संपन्न हुआ हो तथा जिन मामलों में पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों अथवा पति-पत्नी में से कोई एक दिव्यांग हो, वे निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक अभिलेख संलग्न कर अपने संबंधित विकासखण्ड कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराते हुए उन्हें सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ना तथा आत्मनिर्भर एवं सम्मानपूर्ण जीवन के लिए प्रोत्साहित करना है। पात्र आवेदकों से अनुरोध किया गया है कि वे समयबद्ध रूप से आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि नियमानुसार परीक्षण के उपरांत उन्हें शीघ्र योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक जिला समाज कल्याण कार्यालय, देहरादून अथवा अपने संबंधित विकासखण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।



