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Corona Guidelines, Travel: उत्तराखंड, हिमाचल घूमने का बना रहे है प्लान? तो जानिए पर्यटकों के लिए क्या है नियम एवं शर्ते

गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों पर लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। ये दो राज्य ऐसे हैं जिनका ख्याल आते ही हमारे जेहन में पहाड़ की ऊंची चोटियां, झीलें, घने जंगल, खूबसूरत घाटियां और प्रसिद्ध मंदिरों की तस्वीरें घूमने लगती हैं।

दोनो राज्यों में टूरिस्ट प्लेस की भरमार।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में कई बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, राजाजी नैशनल पार्क, शिमला, मनाली, कांगड़ा वैली जैसी जगहों पर गर्मी में लोगों को जाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए इन जगहों पर काफी भीड़ होती है। इस लिहाज से यह काफी महंगा, भीड़भरा साबित होता है। अगर आपने पहले से कोई टूर पैकेज नहीं लिया है तो पीक सीजन में यहां होटेल मिलना मुश्किल हो जाता है।

कोरोना काल में पर्यटकों को नियम जानने जरूरी।

लेकिन अभी कोरोना काल मे इन जगहों पर पर्यटकों की भीड़ ज्यादा नहीं पहुंच रही है । पर अब जैसे-जैसे कोरोना के हालात सुधर रहे है तो लोगों में इन जगहों पर घूमने की इक्क्षा होना लाजमी है। आमतौर पर जानकारी का अभाव रहने पर लोग भटकने लगते है । आज हम आपको हिमाचल और उत्तराखंड की सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए लाई गई नई गाइडलाइन के बारे में बताएंगे जिसका पालन करना सभी पर्यटकों के लिए अनिवार्य है ।
आइये जानते है क्या है नई गाइडलाइन ?

हिमाचल प्रदेश की नई गाइडलाइन ।

1.लानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट।

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 11 जून 2021 से कोविड को लेकर लागू पाबंदियों में और ढील दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अब अपने साथ RT-PCR Covid-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा ।

2.दुकानों के खुलने-बंद होने में बदलाव।

राज्य में धारा-144 हटा ली गई है। हिमाचल में दुकानें भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है ।हालांकि, शनिवार-रविवार दुकानें बंद रहेंगी । इसके अलावा, शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा ।

3.ये तमाम चीजे होंगी बंद।

सरकार के नियम के अनुसार होटलों में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे । सभी पर्यटकों को गृह मंत्रालय एवं पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा एवं स्वच्छता के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।

उत्तराखंड की गाइडलाइन ।

1. 15 जून तक लॉकडाउन।

उत्तराखंड में 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा । इसके बाद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक केवल कुछ छोटी दुकानें और बाजार ही खुले सकेंगे ।राज्य सरकार ने अभी तक होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट को खोलने की इजाजत नहीं दी है ।

2.लानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट।

दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी ।लेकिन गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल आने-जाने वाले लोग बिना कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के आ-जा सकते हैं ।

3.पंजीकरण कराना है अनिवार्य।

राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in’ पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

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