उत्तराखंड

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू।

आचार संहिता उपचुनाव की मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू।

उत्तराखंड (देहरादून) रविवार , 27 सितंबर 2026

जनपद देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा. आशीष चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, जनपद की जिन ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाना है, उन क्षेत्रों के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। यह आचार संहिता उपचुनाव की मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपचुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देहरादून की ओर से जारी आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को आवश्यक कार्रवाई तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रेषित की गई है।

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