दीपावली पर कैमिकल युक्त पटाखों,बमों से पैदा असहनीय ध्वनि तथा वायु प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण हेतु संयुक्त नागरिक संगठन की ओर से उठाई गई आवाज।
दीपावली पर कैमिकल युक्त पटाखों,बमों से पैदा असहनीय ध्वनि तथा वायु प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण हेतु संयुक्त नागरिक संगठन की ओर से उठाई गई आवाज।
दीपावली पर कैमिकल युक्त पटाखों,बमों से पैदा असहनीय ध्वनि तथा वायु प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण हेतु संयुक्त नागरिक संगठन की ओर से उठाई गई आवाज।
उत्तराखंड (देहरादून) मंगलवार, 29 अक्टूबर 2024
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दीपावली पर कैमिकल युक्त पटाखों,बमों से पैदा असहनीय ध्वनि तथा वायु प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण हेतु तत्काल कदम उठाकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने का अनुरोध करते हुए,संयुक्त नागरिक संगठन की ओर से उठाई गई आवाज।
राज्यपाल, मुख्यसचिव, सचिव प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड को भेजे गए पत्र मैं कहा गया है की दीपावली पर खुशियों को अभिव्यक्त करने के लिए भयंकर आवाज वाले पटाखे आतिशबाजी भी शामिल होती हैं।परंतु इन कृत्यों से यदि बीमार,असहाय,वृद्धजनों,वरिष्ठ नागरिकों को सांस लेने में कठिनाई,मानसिक शारीरिक आघात पहुंचे तो उनके लिए यह पर दुखदाई साबित होता है।
संगठन सचिव सुशील त्यागी ने बताया है की सर्वोच्चन्यायालय के 24अक्टूबर 2024 के आदेश के अनुपालन में दिल्ली,पंजाब,हरियाणा,बिहार,महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल,कर्नाटक आदि राज्यों में केवल ग्रीन पटाखो के सीमित तथा समयबद्ध प्रयोग हेतु सख्त कदम उठाए गए हैं।परंतु उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में आमजन को जागरूक करने तथा नियंत्रण हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जो पर्यावरण प्रेमीजनों के लिए दुख का विषय है। इसलिए आमजन को जागरूक करने तथा ध्वनि तथा प्रदूषण में सहायक केमिकल युक्त बमों के निर्माण, स्टोरेज,बिक्री, तथा प्रयोग पर सख्ती से नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों को जनहित में तत्काल आदेश जारी करने का कष्ट करें। इससे वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सकेगी। पत्र की प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई हैं।