सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा अवगत कराया की जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी, में 13 सितम्बर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा अवगत कराया की जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी, में 13 सितम्बर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा अवगत कराया की जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी, में 13 सितम्बर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
उत्तराखंड (देहरादून) वीरवार, 21 अगस्त 2025
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, माo उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार तथा माननीय जिला न्यायाधीश देहरादून श्री प्रेम सिंह खिमाल जी के दिशा-निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी दिनांक 13.09.2025 को प्रातः 10 बजे से सायं 05:00 बजे तक जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी, में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फौजदारी के शमनीय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बंधित वाद, सिविल वाद, धन वसूली वाद, चैक बाउंस मामले, वैवाहिक संबंधों पर आधारित मामलें तथा अन्य कई प्रकृति के वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।
अतः वे सभी व्यक्ति, जिनके बाद जिला देहरादून के किसी भी न्यायालय में लंबित है, वे 12 सितम्बर 2025 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अपने वादों को नियत करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण से वाद के दानों पक्षकार संतुष्ट होते हैं तथा पक्षकारों के मध्य विवादों का पूर्ण रूप से निस्तारण होता है, जिससे समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों में कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। अतः अधिक से अधिक लोग उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाये तथा इस जानकारी को अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें, जिससे कि अधिकतम पक्षकार उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत से लाभान्वित हो सके।