उत्तराखंड

दिव्यांग युवक/युवतियों से विवाह करने पर मिलेगा रुपए 50000 प्रोत्साहन अनुदान’’।

उत्तराखण्ड़ के मूल निवासी हो ,40 या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग हो

दिव्यांग युवक/युवतियों से विवाह करने पर मिलेगा रुपए 50000 प्रोत्साहन अनुदान’’।

उत्तराखंड (देहरादून) बुधवार, 24 दिसम्बर 2025

सर्व साधारण को सूचित किया जात है कि समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित ’’दिव्यांग युवक/युवतियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान’’ योजना के अन्तर्गत 40 या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग जो उत्तराखण्ड़ के मूल निवासी हो तथा आयकरदाता न हों, को समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड़ से प्रोत्साहन स्वरूप रू0 50000/- (पच्चास हजार रूपये) दिये जाने का प्राविधान है।

अतः ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त अहर्तायें रखते है अपना आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, 26 ई.सी. रोड़, निकट सर्वे चैक, देहरादून में जमा कर सकते है।

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