उत्तराखंड

जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने दिए निर्देश त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 में  प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक सभा समय से 48 घण्टे पूर्व तक ही किया जाए। 

जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने दिए निर्देश त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 में  प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक सभा समय से 48 घण्टे पूर्व तक ही किया जाए। 

जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने दिए निर्देश त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 में  प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक सभा समय से 48 घण्टे पूर्व तक ही किया जाए। 

उत्तराखंड (देहरादून) मंगलवार, 22 जुलाई 2025

जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 में किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में किसी प्रकार को चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित अन्तिम समय से 48 घण्टे पूर्व तक ही किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि जनपद में 24.07.2025 को होने वाले मतदान में प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन 22.07.2025 को सायं 5.00 (पांच बजे) के बाद तथा -28.07.2025 को होने वाले मतदान के लिये 26.07.2025 को सायं 5.00 (पांच बजे) बजे के बाद नहीं किया जायेगा। उक्त 48 घण्टे की अवधि से पूर्व चुनाव प्रचार में लगा कोई व्यक्ति, जो त्रिस्तरीय पंचायत का निवासी नहीं है, सम्बन्धित त्रिस्तरीय पंचायत को छोड़ देगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button