उत्तराखंड

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प एवं सरकार पर जन विश्वास कायम रखना हमारी प्राथमिकता।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प एवं सरकार पर जन विश्वास कायम रखना हमारी प्राथमिकता।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प एवं सरकार पर जन विश्वास कायम रखना हमारी प्राथमिकता।

उत्तराखंड (देहरादून) वीरवार , 13 मार्च, 2025

मा0 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में भू कानून को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय। जिलाधिकारी सविन बसंल ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसील अन्तर्गत धारा 154 (4)(3)(क) और 154 (4)(3)(ख), 166/167 के उल्लंघन मामलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।

जनपद देहरादून अंतर्गत प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने तथा अनुमति लेने के उपरांत क्रय की गई भूमि का निर्धारित समय के अंतर्गत उचित उपयोग न करने और भूमि का उपयोग अन्य कार्याे के लिए किए जाने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 154 (4)(3)(क) और 154 (4)(3)(ख) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए परगनाधिकारियों ने ऐसे मामलों में अदालती सूचना जारी कर फास्टटेªक कर कार्यवाही की गई। क्रय की गई करीब 200 हे0 भूमि को प्रारंभिक रूप से राज्य सरकार में निहित कर दिया है। साथ ही परगनाधिकारी ने पुनः अदालती सूचना के माध्यम से सम्बन्धितों को न्यायालय के सम्मुख अपना पक्ष और साक्ष्य रखने के आदेश जारी कर दिए है। बताया कि वादियों द्वारा नियत तिथि तक साक्ष्य और पक्ष प्रस्तुत न किए जाने पर उक्त भूमि को अन्तिम रूप से राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बाहरी व्यक्ति जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करके और तथ्य छुपाकर देहरादून एवं उसके आसपास के इलाकों में भूमि क्रय की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों ने अन्य कार्यों के लिए अनुमति लेकर भूमि का उपयोग होमस्टे या फार्म हाउस आदि बनाकर अपने ऐशोआराम व अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। जिससे उत्तराखंड के नागरिकों को जहां भूमि नहीं मिल रही है और दूसरी ओर भूमि के दाम आसमान छू रहे है। कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ऐसे लोगों की भूमि राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जा रही है।

देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत को बचाने और पर्यावरण संरक्षण एवं राज्य के नागरिकों के हित में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशन में उत्तराखंड में नया भू-कानून लागू किया गया है। सख्त भू-कानून लागू होने से अनियंत्रित भूमि खरीद और बिक्री पर रोक लगी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन इसमें पूरी सजगता से काम कर रहा है।

तहसील ऋषिकेश अन्तर्गत 21.89 हे0, डोईवाला अन्तर्गत 2.82 हे0, तहसील सदर अन्तर्गत 68.84 हे0, विकासनगर अन्तर्गत 107.12 हे0 भूमि उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 के कुल प्रकरण अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, जिनमें धारा 154(4)(3)क, 154(4)(3)ख, तथा 166/167 के के 393 मामलों में से 280 मामले पर कार्यवाही की गई तथा 166, 167 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 200 हे0 भूमि राज्य सरकार में निहित की गई।

Team UK News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button